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Patna: बिहार में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून तक के लिए आगे बढ़ा दिया है. सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए बैठक में यह फैसला लिया गया है. 

राज्य सरकार ने लॉकडाउन-3 के दौरान राज्य में क्या खुला रहेगा और क्या बंद इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है. सरकार ने कहा कि जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में स्थिति को देखते हुए और सख्त पाबंदी लगा सकते हैं लेकिन राज्य सरकार द्वारा लगाए गए पाबंदियों में 1 जून तक कोई कमी नहीं होगी. 

विवाह में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति
विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही किए जा सकेंगे, किन्तु इनमें डीजे व बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी. अंतिम संस्कार/ श्राद्ध कार्यक्रम के लिए व्यक्तियों की संख्या 20 रहेगी. जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे, किन्तु किसी भी परिस्थिति में उपर्युक्त प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा.

बिहार राज्य में इन विभागों की कार्यालय खुले रहेगा
बिहार में आवश्यक सेवाओं जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे सम्बन्धित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे.

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ये कार्यालय अति आवश्यक कार्यों के लिए न्यूनतम कर्मियों के साथ खुलेंगे
अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष के द्वारा विभाग के अति आवश्यक कार्यों के लिए न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय खोला जा सकेगा. न्यायिक प्रशासन के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा लिया निर्णय प्रभावी होगा. दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. 

ये सेवा भी पहले की तरह काम करते रहेंगे
बैंकिंग, बीमा, एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय / गतिविधियां. औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान. सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works) भी चालू रहेंगे. E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियां एवं कुरियर सेवायें काम करती रहेगी. कृषि एवं इससे जुड़े कार्य भी जारी रहेंगे. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी काम करते रहेंगे.आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/दूध/पीडीएस की दुकानें शहरी क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से 10 बजे पूर्वाह्न तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 8 बजे से 12 बजे मध्याह्न तक खुलेंगी. 

कृषि से जुड़े कार्य पहले की तरह जारी रहेंगे
उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान/दुकानें शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 10 बजे पूर्वाह्न तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 8 बजे से 12 बजे मध्याह्न तक खुली रह सकती है. लीची, आम इत्यादि फलों की पैंकिंग हेतु काठ की पेटियों के निर्माण से संबंधित दुकानों तथा आरा मिलों को विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम संख्या में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकेगी.

इन सेवाओं पर रहेगी पाबंदी
सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी. केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को टिकट होने पर सार्वजनिक परिवहन के उपयोग व कहीं जाने-आने की अनुमति होगी. निजी वाहनों का उपयोग ई पास होने पर या स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में किया जा सकेगा. सरकारी कार्यालय में काम के लिए जाने वाले कर्मचारी, मालवाहक वाहन को जाने-आने की छूट होगी.

कानून तोड़ने वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई
उपरोक्त अपवादों को छोड़कर वाहनों के परिचालन संबंधी प्रतिबंधों के उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179 (1) के अंतर्गत जुर्माना लगेगा. इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. ऐसे में सरकार का सख्त निर्देश है कि लोग बिना काम के घरों से बाहर नहीं निकलें.

इन सेवाओं पर होगी पाबंदियां
सभी स्कूल / कॉलेज / कोचिंग संस्थान / ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी. इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मान्य होगा. राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे take home के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं. होटल का संचालन अतिथि के लिए In-room Dining के साथ मान्य होगा. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे.

समाजिक व सांस्कृतिक समारोह पर भी रहेगी पाबंदी
सभी प्रकार के सामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन / खेल-कूद / शैक्षणिक / सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन / समारोह प्रतिबंधित होंगे सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी व निजी पर रोक रहेगी.