
औषधि विभाग

थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना
प्रविष्टि तिथि: 07 AUG 2026 2:54PM by PIB Delhi
भारत में महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्रियों (केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयवों (एपीआई) के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (जिसे बल्क ड्रग्स के लिए पीएलआई योजना के रूप में भी जाना जाता है) के तहत 48 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस योजना के लिए 6,940 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिव्यय है, जिसमें से मार्च 2026 तक स्वीकृत आवेदकों को प्रोत्साहन राशि के वितरण में 87.70 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है। इसके अलावा, 28 एपीआई/केएसएम/डीआई के लिए उत्पादन क्षमता सृजित की गई है। इनमें से 10 ने अभी तक वाणिज्यिक उत्पादन हासिल नहीं किया है। मार्च 2026 तक, 4,329.95 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के मुकाबले कुल मिलाकर 5,070.45 करोड़ रुपये का निवेश हासिल किया गया है। राज्यवार स्वीकृत परियोजनाओं, समर्पित निवेश, किए गए वास्तविक निवेश, स्वीकृत उत्पादन क्षमता, सृजित क्षमता, प्राप्त उत्पादन की मात्रा और मूल्य तथा प्रोत्साहन वितरण का विवरण अनुलग्नक-ए में दिया गया है ।
बल्क ड्रग्स के लिए पीएलआई योजना के तहत अनुमोदित 41 उत्पादों की सूची अनुलग्नक-बी में दी गई है। इनमें से निम्नलिखित 18 एपीआई – पेनिसिलिन जी, क्लैवुलैनिक एसिड, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, पैरा एमिनो फिनोल, साइक्लोहेक्सेन डायएसिटिक एसिड (सीडीए), डाइसायनडायमाइड (डीसीडीए), एटोरवास्टेटिन, लेवोफ्लोक्सासिन, सल्फेडियाज़िन, ओफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, आर्टेसुनेट, टेल्मिसार्टन, लोपिनवीर, कार्बामाज़ेपिन, ऑक्सकार्बाज़ेपिन और डाइक्लोफेनाक सोडियम का उत्पादन शुरू हो चुका है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो गई है।
अनुलग्नक-ए
थोक औषधियों के लिए पीएलआई योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण
राज्य का नाम | स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या | निवेश (करोड़ रुपये में) | क्षमता (मीट्रिक मीटर में) | उत्पादन मात्रा (मीट्रिक टन में) | उत्पादन मूल्य (करोड़ रुपये में) | जारी की गई प्रोत्साहन राशि (करोड़ रुपये में) | ||||||
समर्पित | वास्तविक | समर्पित | स्थापित | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | |||
आंध्र प्रदेश | 10 | 1,745.7 | 2,676 | 24,390 | 16,468 | 224.4 | 1,207.4 | 5,498.6 | 63.2 | 258.4 | 865.7 | 31.91 |
गुजरात | 8 | 330.9 | 407.3 | 14,270 | 13,959 | 7,028.7 | 4,170 | 5,572.7 | 209.5 | 133.1 | 162.9 | 11.3 |
हरियाणा* | 1 | 81 | 37 | 800 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
हिमाचल प्रदेश | 2 | 806.8 | 502.6 | 1,100 | 400 | 0.01 | 69.9 | 172.1 | 0 | 115.9 | 242.6 | 11.98 |
जम्मू-कश्मीर* | 1 | 185 | 338.65 | 1,000 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
कर्नाटक | 3 | 96.9 | 201.4 | 37 | 16.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 3.12 | शून्य |
मध्य प्रदेश | 2 | 280 | 101.8 | 1,015 | 15 | 3.63 | 4.93 | 0.32 | 24.71 | 33.37 | 3.2 | शून्य |
महाराष्ट्र | 5 | 308.4 | 168.8 | 40,185 | 19,180 | 611.9 | 500.3 | 1.14 | 27.51 | 26.41 | 0.01 | शून्य |
पंजाब | 1 | 137.7 | 161.1 | 180 | 206 | 91.4 | 79.6 | 58.15 | 119.53 | 96.9 | 72.01 | 27.18 |
तमिलनाडु | 2 | 31.5 | 45.6 | 280 | 280 | 3.1 | 0.0025 | 5.73 | 0.8 | 0.01 | 1.24 | शून्य |
तेलंगाना | 13 | 326.02 | 430.2 | 7,820 | 7,820 | 103.1 | 89.4 | 108.03 | 87.4 | 85.8 | 101.5 | 5.23 |
*हरियाणा राज्य और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में परियोजनाएं चालू करने के चरण में हैं।
अनुलग्नक-बी
थोक औषधियों के लिए पीएलआई योजना के तहत अनुमोदित उत्पाद
| केएसएम/डीआई/एपीआई का नाम |
किण्वन आधारित प्रमुख केएसएम / औषधि मध्यवर्ती | |
1 | पेनिसिलिन जी |
2 | 7-एसीए |
3 | एरिथ्रोमाइसिन थायोसाइनेट |
4 | क्लैवुलैनिक एसिड |
किण्वन आधारित विशिष्ट केएसएम I औषधि मध्यवर्ती I एपीआई | |
5 | नियोमाइसिन |
6 | जेंटामाइसिन |
7 | बीटाएथासोन |
8 | डेक्सामेथासोन |
9 | प्रेडनिसोलोन |
10 | रिफैम्पिसिन |
11 | विटामिन बी |
12 | क्लिंडामाइसिन बेस |
13 | स्ट्रेप्टोमाइसिन |
14 | टेट्रासाइक्लिन |
प्रमुख रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम I औषधि मध्यवर्ती
15 | साइक्लोहेक्सेन डायएसिटिक |
16 | 2-मिथाइल-5-नाइट्रो-इमिडाज़ोल |
17 | डाइसायनडायमाइड (डीसीडीए) |
18 | पैरा एमिनो फिनोल |
अन्य रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम I औषधि मध्यवर्ती / एपीआई
19 | मेरोपेनेम |
20 | एटोरवास्टेटिन |
21 | ओलमेसार्टन |
22 | वाल्सार्टन |
23 | लोसार्टन |
24 | लिवोफ़्लॉक्सासिन |
25 | सल्फाडाइज़ीन |
26 | सिप्रोफ्लोक्सासिन |
27 | ओफ़्लॉक्सासिन |
28 | नॉरफ्लोक्सासिन |
29 | आर्टिसुनेट |
30 | टेल्मिसर्टन |
31 | एस्पिरिन |
32 | डिक्लोफेनाक सोडियम |
33 | लेवेटी रेसीटम |
34 | कार्बीडोपा |
35 | रिटोनाविर |
36 | लोपिनेविर |
37 | ऐसीक्लोविर |
38 | कार्बमेज़पाइन |
39 | ओक्स्कार्बज़ेपिंन |
40 | विटामिन बी6 |
41 | लीवोडोपा |
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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