America News: पाकिस्तान लगातार अमेरिका ने नजदीकियां बढ़ा रहा है. व्हाइट हाउस में भी के साथ शहबाज शरीफ और मुनीर ने लंच, डिनर किया था. जिसके बाद शहबाज को लगता था कि ट्रंप उनके हितों में फैसला लेंगे. हालांकि अब US की एक फेडरल अपील कोर्ट ने US-पाकिस्तानी नागरिक उमर फारूक चौधरी की ट्रायल की मांग खारिज कर दी और उसकी सजा बरकरार रखी है. जानिए क्या है पूरा मामला. 

लाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स 
फोर्थ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने चौधरी के इस दावे को खारिज कर दिया कि US सरकार ने तेजी से ट्रायल के उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उसे ट्रायल में लाने में इतनी देर करना छठे संशोधन का उल्लंघन नहीं है. बता दें कि चौधरी 2009 में यूनाइटेड स्टेट्स से पाकिस्तान गया था.

चौधरी ने दिया था तर्क
कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक, वह एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा था जिसने US और सहयोगी सेनाओं के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए अफगानिस्तान पहुंचने की योजना बनाई थी. पाकिस्तानी अधिकारियों ने दिसंबर 2009 में इस ग्रुप को गिरफ्तार किया था. चौधरी को बाद में पाकिस्तान में आतंकवाद से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया गया. उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई गई, उसने पूरी सजा पाकिस्तान में काटी, रिहा होने के बाद, चौधरी को दिसंबर 2023 में इसी तरह के आरोपों का सामना करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया गया. US कस्टडी में आने के बाद, चौधरी ने आरोप खारिज करने की अर्जी दी. उन्होंने तर्क दिया कि सरकार ने उन्हें ट्रायल में लाने में बहुत देर कर दी.

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कोर्ट ने कही ये बात
हालांकि वर्जीनिया की एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस तर्क को खारिज कर दिया, चौधरी ने फिर कंडीशनल दोषी होने की अर्जी दी, जिससे स्पीडी ट्रायल के मुद्दे पर अपील करने का उनका अधिकार बना रहा. कोर्ट ने 2020 में जेल से रिहा होने के बाद एक्सट्रैडिशन का विरोध करने के लिए भी चौधरी को दोषी ठहराया. कोर्ट ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी अदालतों में एक्सट्रैडिशन के खिलाफ लड़ने में लगभग तीन साल बिताए.  उनके इस व्यवहार से पता चलता है कि वह जल्दी ट्रायल नहीं चाहते थे. चौधरी ने दावा किया कि देरी से उनके बचाव को नुकसान हुआ और उन्हें पाकिस्तान में जेल के मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा. कोर्ट ने उन दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि जेल के हालात US सरकार की वजह से नहीं थे. (IANS)