

भोपालः राजधानी भोपाल में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है. 10 जून से भोपाल पूरी तरह से खुल जाएगा. बाजार खुलेंगे, औद्योगिक काम शुरू होंगे जबकि दूसरी सभी गतिविधिया भी शुरू की जाएगी. ऐसे में भोपाल कलेक्टर ने अविनाश लावनिया ने सावधानी बरतने की शर्तों के साथ धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी किए है.
सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा
भोपाल हफ्ते के 6 दिन पूरी तरह से अनलॉक रहेगा. जबकि रविवार के दिन पूरे भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. जबकि जिला क्राइसेस मैनेजमेंट समूह की बैठक में लिए गए निर्णय पहले की तरह जारी सभी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए सम्पूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक सख्ती और जनता कर्फ्यू के नियम लागू होंगे.
सावधानी के साथ खुलेगी सभी दुकानें
भोपाल कलेक्टर ने बतायाकि सावधानी के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी. जिसमें होटल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें टेक होम के साथ खुल सकती है. दूध डेरी सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, जबकि मेडिकल और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अन्य प्रतिष्ठान पूरे दिन खुले रह सकेगें, वैक्सीनेशन कार्य में संलग्न अधिकारियों और कर्मचारियों के वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों को आने एवं जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं रहेगी. जरूरी सामान के काम में लगी गाड़ियां, परीक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिये छात्रों के लिए छूट रहेगी.
होटल, रिसोर्ट केवल शहर में आने वाले लोगों के लिए ही खुल सकेंगें. लॉज, होटल, रिसोर्ट में इन हाउस गेस्ट को ही भोजन सर्व किया जा सकेगा. जबकि शराब की दुकानें भी नियमों के अनुसार संचालित होंगी. सब्जियां, फल फूल के थोक बाजार नगरीय क्षेत्र से बाहर निर्धारित स्थानों पर संचालित होंगे. धार्मिक स्थल, ऑफिस जैसे संस्थान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुलेंगे. सार्वजनिक परिवहन , निजी बसों , ट्रेनो के माध्यम से कोविड -19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी. बसों में यात्रियों को एक सीट छोड़कर ही बैठाया जाएगा.
इन पर रहेगा प्रतिबंध
इसके अलावा कुछ कामों पर फिलहाल प्रतिबंध रहेगा. जिनमें सभी प्रकार के सामाजिक,राजनैतिक, मनोरंजन , सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले आदि जिनमें जनसमूह का एकत्र होना इन सभी पर प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन एकत्रीकरण इत्यादि पर पूर्ण रुप से प्रतिबंधत रहेगा. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान की ऑफलाइन क्लासें पूरी तरह से बंद रहेगी. शापिंग माल, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर, क्लब, इनडोर गतिविधियां, जिम, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल, ऑडिटोरियम सभागृह भी बंद रहेंगे. यह सभी आदेश 10 जून से राजधानी भोपाल में लागू हो जाएंगे. इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी.
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