
Patna: कोरोना की दूसरी लहर के बीच पटना हाईकोर्ट राज्य में कोरोना को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं पर निगरानी कर रही है. इसको लेकर कोर्ट लगातार सुनवाई कर रही है. इसी बीच कोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से भी कई सवाल पूछे.
पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि केंद्र कितनी मात्रा में राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है. जिसका जवाब देते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ केएन सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य में लिक्विड ऑक्सीजन के कोटे को 400 मीट्रिक टन तक बढ़ाने का निर्णय किया है, ताकि राज्य में किसी भी तरह की कोई भी कमी न हो.
इस पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के इस कथन पर स्वास्थ्य महकमे के प्रधान सचिव को दो दिनों का समय देते हुए कहा है कि वो कोर्ट को बताए कि वो केंद्र से मिलने वाली इस 400 एमटी लिक्विड ऑक्सीजन को कैसे लेकर आएंगे.
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इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि लिक्विड ऑक्सीजन के लिए सरकार के पास पर्याप्त टैंकर हैं या नहीं. इस पर भी राज्य सरकार बुधवार तक जानकारी दे. गौरतलब है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट पहले ही नीतीश सरकार को निर्देश जारी कर चुकी हैं.
