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Jaipur : राजस्थान की बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं के बिजली बिल (Electricity bills) में अप्रैल और मई के विलम्ब शुल्क को माफ कर दिया है. कृषि सहित सभी श्रेणी के जिन उपभोक्ताओं के अप्रैल और मई माह में जारी बिलों की राशि 20 हजार रूपए तक है. उन्हें  25 जून तक सम्पूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर विलंब भुगतान के प्रभार में 100 फीसदी छूट देने के निर्देश दिए हैं.

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ऊर्जा प्रमुख सचिव दिनेश कुमार ने यह निर्देश जारी किए हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा में यह निर्देश दिए थे. वहीं, बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बकाया बिलों के आधार पर कनेक्शन नहीं काटने की तिथि 31 मई से बढाकर 25 जून 2021 तक करने का निर्णय लिया है.

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