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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

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दो पहिया सड़क एम्बुलेंस

प्रविष्टि तिथि: 03 AUG 2026 1:19PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दो पहिया सड़क एम्बुलेंस के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन प्रस्तावित करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है।

दो पहियों वाली सड़क एम्बुलेंस ग्रामीण और दूरदराज के स्थानों के साथ-साथ पहाड़ी इलाकों में भी त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया और चिकित्सा देखभाल की सुविधा पहुंचाने में सहायता कर सकती हैं।

वर्तमान में, केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अंतर्गत दोपहिया सड़क एम्बुलेंस को एक अलग वाहन श्रेणी के रूप में विनियमित नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, इनके निर्माण, कार्यात्मक सुरक्षा, रोगी-संचालन प्रणालियों, प्रकार अनुमोदन, पंजीकरण और फिटनेस निरीक्षण को नियंत्रित करने वाले कोई राष्ट्रीय मानक मौजूद नहीं हैं। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य एआईएस-209 (भाग 1):2026 – जीवन रक्षक दोपहिया सड़क एम्बुलेंस के निर्माण और कार्यात्मक आवश्यकताओं को अपनाकर इन कमियों को दूर करना है।

  • लागू होना: 1 अक्टूबर 2027 को या उसके बाद निर्मित एल2 श्रेणी की दो पहिया सड़क एम्बुलेंस को एआईएस-209 (भाग 1):2026 का अनुपालन करने का प्रस्ताव है।
  • आपातकालीन शीर्ष बत्तियां: दो पहिया सड़क एम्बुलेंस पर लगाई जाने वाली शीर्ष बत्तियों को 1 अक्टूबर 2027 से एआईएस-209 (भाग 1):2026 का अनुपालन करने का प्रस्ताव है।
  • संचालन क्षेत्र: ऐसी एम्बुलेंस को संबंधित राज्य सरकारों की ओर से निर्धारित क्षेत्रों में चलने के लिए पंजीकृत किया जा सकता है।
  • फिटनेस आवश्यकता: दो पहिया सड़क एम्बुलेंस को परिवहन वाहन माना जाएगा और वे फिटनेस आवश्यकताओं के अधीन होंगे, जिसके तहत फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण हर दो साल में कराना होगा।
  • विशेष निरीक्षण जांच: फिटनेस निरीक्षण में एम्बुलेंस सहायक उपकरण या रोगी-परिवहन इकाई की सुरक्षित स्थापना; टायर और रिम; आपातकालीन चेतावनी लाइटें; रोगी स्ट्रेचर और उसका लॉकिंग तंत्र; रोगी-संयम प्रणाली; लोडिंग और अनलोडिंग तंत्र; और अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता, पहुंच और वैधता की जांच शामिल होगी।

सुरक्षा एवं कार्यात्मक ढांचा: एआईएस-209 (भाग 1):2026 दो पहिया सड़क एम्बुलेंस को एल2 श्रेणी के वाहन के रूप में परिभाषित करता है जिसमें एम्बुलेंस सहायक इकाई या रोगी परिवहन प्रणाली लगी हो। यह मानक प्रमुख निर्माण एवं कार्यात्मक सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है, जिनमें वाहन की स्थिरता और ब्रेकिंग क्षमता, पार्किंग ब्रेक और ग्रेडिबिलिटी आवश्यकताएं, पीछे की दृश्यता, कपलिंग की अखंडता, आपातकालीन दृश्यता और चेतावनी उपकरण, तथा सुरक्षित रोगी लोडिंग, संयम और पर्यावरणीय जोखिम से सुरक्षा शामिल हैं

प्रस्तावित ढांचा दो पहिया सड़क एम्बुलेंस के डिजाइन और संचालन में अधिक सुरक्षा और जवाबदेही लाने की उम्मीद है। यह उन स्थानों पर भी आपातकालीन प्रतिक्रिया को तेज करने और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल पहुंचाने में सहायक होगा जहां पारंपरिक एम्बुलेंस के पहुंचने में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

मसौदा नियमों पर प्राप्त टिप्पणियों की जांच मसौदा अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति के बाद की जाएगी और उसके बाद केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सीएमवीआर 1989) के तहत नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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पीके/केसी/एके/एचबी

(रिलीज़ आईडी: 2293717) आगंतुक पटल : 15

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