News in Brief

सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

azadi ka amrit mahotsav

सरकार ने डीएपीएससी के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए निर्धारित निधियों की निगरानी और मजबूत की


अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना के अंतर्गत 38 मंत्रालय/विभाग निधि निर्धारित कर रहे हैं; निधियों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाती है

प्रविष्टि तिथि: 09 AUG 2026 12:53PM by PIB Delhi

सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) के लिए नीति आयोग द्वारा वर्ष 2017 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के 38 मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधि निर्धारित कर रहे हैं। डीएपीएससी को पहले अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) के नाम से जाना जाता था। 

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में श्री गोल्ला बाबूराव द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी।

वर्ष 2020-21 से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के डीएपीएससी के अंतर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2020-21 से 2025-26 तक प्रत्येक वर्ष वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान से कम रहा। संशोधित अनुमान के मुकाबले निधियों के उपयोग का प्रतिशत इस प्रकार रहा: 2020-21: 81.61%, 2021-22: 91.22%, 2022-23: 91.90%, 2023-24: 93.83%, 2024-25: 92.57%, 2025-26: 85.65%

सरकार ने बताया कि ये निधियां केवल अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निर्धारित की जाती हैं। हालांकि कुछ मंत्रालयों/विभागों में योजनाओं की सामान्य प्रकृति के कारण कुछ मामलों में इन निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा डीएपीएससी निधियों के उपयोग की निगरानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा सचिव की अध्यक्षता में समयसमय पर आयोजित समीक्षा बैठकों के माध्यम से करता है। हाल के समय में डीएपीएससी के अंतर्गत समीक्षा बैठकें 29 अप्रैल 2025 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री माननीय श्री बी.एल. वर्मा की अध्यक्षता में तथा 25 अगस्त 2025 और 16 अप्रैल 2026 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव के स्तर पर आयोजित की गईं।

डीएपीएससी के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों/विभागों से समयसमय पर पत्राचार के माध्यम से व्यय में तेजी लाने और डीएपीएससी के अंतर्गत निर्धारित निधियों का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, डीएपीएससी लागू करने वाले सभी 38 मंत्रालयों/विभागों ने अपने मंत्रालय/विभाग में डीएपीएससी निधियों की वित्तीय और भौतिक निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया है।

सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए डीएपीएससी के अंतर्गत निर्धारित निधियों के अधिकतम और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और समीक्षा तंत्र को लगातार मजबूत कर रही है।

****

पीके/केसी/एसके

(रिलीज़ आईडी: 2296872) आगंतुक पटल : 14