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देवेश तिवारी/रायपुर: बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा दिया गया है. यह फैसला मंगलवार को CM भूपेश बघेल की कोरोना समीक्षा बैठक में लिया गया. हालांकि इस दौरान लॉकडाउन में कुछ जरूरी सेवाओं पर छूट दी जा रही है. इसमें किराना दुकानों, कृषि उपयोग के लिए खाद, कीटनाशक दवा और उपकरण बेचने वाली दुकानें और आटा चक्की पाबंदियों से मुक्त रहेंगी. 

आंध्र प्रदेश में मिले नए स्ट्रेन की वजह से लिया गया फैसला
आंध्र प्रदेश में मिले कोरोना के नए और 15 गुना अधिक संक्रामक स्ट्रेन ने बस्तर संभाग के जिलों पर खतरा बढ़ा दिया है. ऐसे में आंध्र प्रदेश की सीमाओं पर सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई है. लॉकडाउन के बावजूद भी कई जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी नहीं आई है. इसलिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है. हालांकि बीजापुर में लॉकडाउन सिर्फ 12 मई तक ही रहेगा.

इन सेवाओं पर रहेगी छूट
-मोहल्ले व कॉलोनियों में किराना दुकानें खुल सकती हैं. मॉल व सुपर मार्केट नहीं खुलेंगे.
-फल व सब्जियां ठेलों में बिकेंगे दुकान खोलने पर पाबंदी
-कृषि से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी.
-पेट्रोल पंप खुले रहेंगे.
-कुरियर व डाक सर्विस चालू रहेगी.
-इलेक्ट्रिशन व प्लंबर घर जाकर सेवाएं दे सकेंगे. इनसे संबंधित रिपेयर शॉप भी खुली रहेंगी.
-पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे व सभी को यहां सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी.
-गैस एजेन्सियां खुली रहेंगी.
-पोल्ट्री नीट, अंडा शॉप व दूध डेयरी खुल सकेंगी.
-आटा चक्की खुली रहेगी
-रजिस्ट्री ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी गई है. यहां टोकन सिस्टम रहेगा और 50 प्रतिशत स्टॉफ काम करेगा.
-विविध योजनाओं के तहत जहां सरकारी काम चल रहे वहां श्रमिकों को काम करने की अनुमति होगी.
-50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ बैंक व पोस्ट ऑफिस कार्यालय खुल सकेंगे.

रायपुर-दुर्ग में ये भी रहेंगे खुलेः-
-स्टेशनरी दुकानें खुली रहेंगी
-बाइक-स्कूटर सुधारने की दुकानें खुली रहेंगी.
-लॉड्री सर्विस चालू रहेगी.
-होटल व रेस्टॉरेंट से होम डिलीवरी जारी रहेगी
-प्राइवेट साइट में कंशट्रक्शन वर्क चालू रखा जा सकेगा
-पैकेजिंग मटेरियल एंड रिलेटेड यूनिट्स का काम हो सकेगा

सभी जिलों में ये दुकानें नहीं खुलेंगे
-मार्केट, होटल रेस्टॉरेंट, मैरिज हॉल, जिम मॉल क्लब व स्वीमिंग पुल
-सुपर मार्केट्स, किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल-कॉलेज
-पान सिगरेट की दुकानें, शराब दुकानें
-गॉर्डन व पर्यटन स्थल
-ठेला खोमचा, नाई की दुकान
-किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजन नहीं होंगे
-शादी-ब्याह व शोक संबंधी आयोजन की अनुमति नहीं होगी
-किसी भी तरह की मंडियां नहीं खुलेंगी
-सारे सरकारी दफ्तर आपातकालीन सेवाओं के लिए ही खुले रहेंगे.

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