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नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने लाखों लोगों की जान ले ली. कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने कमाई करने वाले सदस्यों को इस महामारी में खो दिया. ऐसे में केंद्र सरकार ने उन परिवारों की मदद करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है. इसी कड़ी में कोविड-19 (Covid-19) के कारण अपनी जान गंवाने वालों के आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत परिवारिक पेंशन दी जाएगी. 

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21,000 रुपये महीना कमाने वाले को मिलेगी पेंशन
ESIC का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है, जिनकी मासिक आय 21,000 रुपये या इससे कम है. हालांकि दिव्यांगजनों के मामले में आय सीमा 25,000 रुपये तय की है. सरकार ने कहा कि ऐसे पीड़ित परिवार सम्मान का जीवन जी सकें और जीवन स्तर को बेहतर बनाए रख सकें.

24 मार्च 2020 से नियम लागू
पेंशन का लाभ 24 मार्च 2020 से लागू माना जाएगा और इस तरह के सभी मामलों के लिए यह सुविधा 24 मार्च 2022 तक उपलब्ध होगी. इन व्यक्तियों के आश्रित परिवारिक सदस्य मौजूदा मानदंडों के अनुसार संबंधित कर्मचारी या कामगार के औसत दैनिक वेतन या पारिश्रमिक के 90 फीसदी के बराबर पेंशन का लाभ पाने के हकदार होंगे.

मृत्यु की परिभाषा में किया बदलाव
ESIC ने अपने बीमित व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए एक नई विशेष लाभ योजना का प्रावधान किया है. ESIC ने लिए मृत्यु की परिभाषा में बदलाव करते हुए इन परिभाषा में कोविड-19 से हुई मृत्यु को भी शामिल कर लिया गया है. कोविड के कारण घर पर हुई मृत्यु भी इसमें शामिल होगी.

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EDLI योजना के तहत मिलने वाले बीमा लाभों को बढ़ाने के साथ-साथ उदार बना दिया गया है. यह योजना विशेषकर उन कर्मचारियों के परिवारों की मदद करेगी, जिन्होंने कोरोना के कारण अपनी जान गंवा दी है. अधिकतम बीमा लाभ की राशि 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी है.

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