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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड की विषम परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट महानिबंधक को 48 घंटे में वर्चुअल सुनवाई के नियम बनाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इसे सभी बार एसोसिएशनों में कड़ाई से पालन के लिए भेजा जाए. कोर्ट ने कहा कि वकीलों को ध्यान में रखना चाहिए कि कोर्ट कार्यवाही के निश्चित नियम, प्रक्रिया व वस्त्र कोड होता है. वे कोर्ट कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं, न कि ड्राइंग रूम में बैठे हैं. कोर्ट छूट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए.

कोर्ट ने महानिबंधक को कहा है कि वह वर्चुअल सुनवाई के समय क्या करें, क्या न करें, के नियम बनाए. बहस का तरीका, पहनावा और किस जगह से बहस करें, बताया जाय, वकील इसका कड़ाई से पालन करें. नियम की अवहेलना करने वालों पर दंड तय किए जाए.

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कार के अंदर से कर रहे थे बहस 
दरअसल ,सोनू व अन्य की जमानत अर्जी पर जस्टिस राहुल चतुर्वेदी सुनवाई कर रहे थे. उसी दौरान याची वकील संजय कुमार मिश्रा द्वारा कार के अंदर से बहस किया गया, जिससे नाराज कोर्ट ने जमानत अर्जी को 8 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया.

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वर्चुअल सुनावाई के नियम बनाने का आदेश
कोर्ट ने कहा कि वकीलों से उम्मीद की जाती है कि वह कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में अपने ऑफिस, चेम्बर या घर में अच्छे स्थान पर बैठकर कोर्ट को संबोधित करेंगे. अदालतों द्वारा बार-बार नसीहत देने के बावजूद कोर्ट की मर्यादा का पालन नहीं किया जा रहा है. जिससे कोर्ट की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हों रहा है. साथ ही कोर्ट की मर्यादा का भी मजाक बनाया जा रहा है. कोर्ट ने कहा की हाईकोर्ट निबंधक 48 घंटे में वर्चुअल सुनवाई के नियम बनाकर सभी बार एसोसिशनों को भेजें.

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बता दें की इसके पहले भी कोर्ट की वर्चुअल सुनवाई के दौरान कई अधिवक्ता अपने घरेलू कपड़ों में कोई टीशर्ट तो कोई रंग बिरंगे कपड़ों में तो कोई स्कूटर चलाते हुए कोर्ट की वर्चुअल बहस में शामिल हो गया. जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की नसीहत दिया था. साथ ही बार एसोशिएनों से वर्चुअल सुनवाई के दौरान कोर्ट की मर्यादा के अनुरूप ड्रेस कोड में ही बहस में ही शामिल होने के लिए अधिवक्ताओं से अपील करने का निर्देश दिया था.

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