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Jaipur: कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब कंट्रोल होती जा रही है. साथ में पॉजिटिविटी दर भी अधिकतर जिलों में डाउनफॉल होती जा रही है. अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहे इसलिए सरकार ने अनलॉक की गाइडलाइन जारी की है. लेकिन शर्तों के अनुसार.

शर्तों के मुताबिक, मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक बाजारों में सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, व्यापार होगा, लोग खरीदारी कर सकेंगे. लेकिन गाइडलाइन का पालन करते हुए. जयपुर जिले में भी संक्रमण की दर धीरे-धीरे कम होती जा रही है. ऐसे में जयपुर जिला कलेक्टर ने भी सभी बाजारों को खोलने के राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आदेश जारी कर दिए हैं.

बुधवार से पिंकसिटी में एक बार रौनक लौटेगी. बाजार ग्राहकों से गुलजार होंगे. राज्य सरकार की गाइडलाइन के बाद जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने भी जयपुर जिले के लिए अनलॉक के आदेश जारी कर दिए हैं. खास बात यह है कि शुक्रवार दोपहर 12:00 बजे से मंगलवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा.

जिला कलेक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने जयपुर शहर के सभी प्रमुख व्यापार मण्डलों के साथ वर्चुअल बैठक कर बुधवार से वीक डेज पर प्रातः 6 से 11 बजे तक खुलने जा रहे बाजारों में कोविड गाइडलाइन के पालन के संबंध में चर्चा की. नेहरा ने व्यापार मंडल प्रतिनिधियों को बताया कि जयपुर में कोरोना संक्रमण की दर 10 प्रतिशत से कम होने के कारण राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसरण में वीकेंड कफ्यू के दिनों को छोड़कर बाजार सुबह 6 से 11 बजे तक खोले जाएंगे.

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए हमेशा की तरह व्यापार मंडलों का सहयोग अपेक्षित है. मास्क, दो गज दूरी और सेनेटाइजेशन के साथ-साथ बाजारों में भीड़-भाड़ एवं कंजेशन को रोकना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. इसके लिए हर व्यापार मंडल को उनसे सम्बद्ध बाजार में भीड़ नियंत्रण ऐवं कोरोना गाइडलाइन का पालन के लिए इंसीडेंट कमांडर, नगर निगम की टीम और कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के साथ बैठक एवं समन्वय करते हुए डी-कंजेशन प्लान बनाना होगा.

नेहरा ने बताया कि यह बैठक केवल बुधवार से वीकेंड कर्फ्यू की अवधि के अलावा दुकानों और बाजारों को प्रातः 6 से 11 बजे तक खोले जाने के संबंध में की गई थी, जिनका उल्लेख 31 मई को राज्य सरकार द्वारा जारी त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइन में किया गया है.