
lockdown
आदेश के मुताबिक जिले में 17 मई तक शादी-समारोहों पर रोक रहेगी और मृत्यु भोज में सीमित लोगों को ही शामिल किया जा सकेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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आदेश के मुताबिक जिले में 17 मई तक शादी-समारोहों पर रोक रहेगी और मृत्यु भोज में सीमित लोगों को ही शामिल किया जा सकेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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