
नहीं दिल्ली: देश के टैक्सपेयर्स के लिए एक राहत की खबर है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीते गुरुवार टैक्स रिटर्न भरने को लेकर एक बड़ी घोषणा की है. डिपार्टमेंट का कहना है कि फिस्कल ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय बढ़ाया जा रहा है. आपको पता हो, पहले 31 जुलाई तक सभी को रिटर्न भर देना था, लेकिन अब समय अवधि बढ़ाकर 31 सितंबर 2021 कर दी गई है.
मिलिए प्यारे से ट्रैफिक पुलिस Dog से, कार पार्क कराने में भी है एक्सपर्ट
फॉर्म-16 मुहैया कराने की भी तारीख बढ़ी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके जरिए बताया गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. साथ ही, फॉर्म-16 मुहैया कराने की अवधि भी बढ़ाई जा रही है. अब इंप्लॉयर्स अपने कर्मचारियों को यह फॉर्म 15 जुलाई तक दे सकते हैं. पहले इसकी लास्ट डेट 15 जून थी.
नवजात बच्ची को रेलवे लाइन लेकर पहुंची महिला, RPF जवानों ने ट्रेन के आगे कूदने से बचाया
क्या होता है फॉर्म-16?
दरअसल, फॉर्म-16 वह फॉर्म होता है जो इंप्लॉयर अपने कर्मचारियों को देते हैं और ये टैक्स रिटर्न पे करने में मदद करता है. इसके अलावा, इनकम प्रूफ के लिए भी यह फॉर्म यूज में आता है. इसको आप एक तरह का सर्टिफिकेट मानिए, जो कंपनी अपने इंप्लॉइज़ को देती है और इसमें TDS (Tax Deducted at Source) मेंशन किया जाता है.
शख्स को खाना चाहता था हाथी! खोला बड़ा सा मुंह और फिर किया कुछ ऐसा…
टैक्स ऑडिट का समय भी बढ़ा
आपको बता दें, इनकम टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट को भी सरकार ने बढ़ा दिया है. अब आखिरी तारीख 31 अक्टूबर नहीं, बल्कि 30 नवंबर है. वहीं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने की तारीख भी एक महीना बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है.
WATCH LIVE TV
