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Priya Kapoor-Mandira Kapoor Defamation Case : इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि प्रिया कपूर की ओर से दाखिल ये सिविल मानहानि याचिका उसी बेंच में सुनी जानी चाहिए, जो संजय कपूर की संपत्ति से जुड़े मुख्य प्रॉपर्टी विवाद की सुनवाई कर रही है. अदालत ने कहा कि अगर अलग-अलग अदालतों या बेंच में इससे जुड़े मामलों की सुनवाई होगी, तो इसका असर मुख्य मामले पर पड़ सकता है और फैसलों में असमंजस की स्थिति बन सकती है.

एक ही कोर्ट में होगी सुनवाई
कोर्ट ने इसी आधार पर निर्देश दिया कि अब ये सिविल मानहानि मामला भी उसी बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जो पहले से संपत्ति विवाद की सुनवाई कर रही है. अदालत के आदेश के अनुसार, अब 17 फरवरी को इस मामले की सुनवाई जज मिनी पुष्कर्णा की बेंच के सामने होगी. प्रिया कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह सिविल मानहानि केस दाखिल करते हुए आरोप लगाया है कि उनकी ननद मंधीरा कपूर और एक पॉडकास्ट की होस्ट पूजा चौधरी ने सार्वजनिक मंचों पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए.

क्या है पूरा मामला?
प्रिया कपूर ने अदालत से मांग की है कि मंधीरा कपूर को उनके खिलाफ किसी भी तरह का बयान देने या सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोका जाए, क्योंकि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है. ये पहला मौका नहीं है जब प्रिया कपूर ने इस मुद्दे पर कानूनी कदम उठाया हो. इससे पहले वह मंधीरा कपूर के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला भी दर्ज करा चुकी हैं. उस केस में भी आरोप यही है कि सोशल मीडिया, पॉडकास्ट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए गए, जिनका उद्देश्य उन्हें बदनाम करना और सामाजिक रूप से अलग-थलग करना था.

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