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बिलासपुर: कोरोना संकट में सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया था कि 18+ अंत्योदय कार्डधारकों को वैक्सीनेशन का फायदा मिलेगा. आखिरकार हाईकोर्ट ने शासन द्वारा जारी 18+ अंत्योदय कार्डधारकों के वेक्सिनेशन वाले आदेश के मामले में आदेश सुना दिया है. दायर की गई कई हस्तक्षेप याचिकाओं और जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद शासन के इस निर्णय को असंवैधानिक मानते हुए संशोधन आदेश सुनाया है. हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अब सभी वर्गों को इसका लाभ मिल सकेगा. हाईकोर्ट ने कहा है कि इसके लिए गरीबों को भी वंचित नहीं किया जा सकता. उनके लिए सरकार एक हेल्पडेस्क बनाये और उनके लिए विशेषाधिकार के साथ वैक्सिन का अनुपात तय किया जाए.
दरअसल प्रियंका नाम की महिला ने भी सरकार के आदेश के ख़िलाफ़ एक याचिका दायर की जिसके वकील पलाश तिवारी है. जो प्रियंका की तरफ से कोर्ट में अपनी बात रखते नज़र आये.
बतादें की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में कोरोना महामारी के लेकर 2020 से स्वतः संज्ञान में लेकर जनहित पर सुनवाई चल रही है. इस बीच शासन द्वारा 30 अप्रैल को एक आदेश जारी किया गया. जिसमें अंत्योदय कार्डधारकों को पहले वैक्सिनेशन किया जा रहा है. इसको लेकर हाईकोर्ट में कई हस्तक्षेप याचिकाएं दायर हुई.
साथ ही हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता वरुणेंद्र मिश्रा ने जनहित याचिका दायर कर शासन के इस आदेश को असंवैधानिक कहा. मामले में सभी हस्तक्षेप याचिकाओं जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन के द्वारा जारी आदेश पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए अपने आदेश को क्लोज कर दिया था.देर रात चीफ जस्टिस का आदेश हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया गया.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कई प्रश्न उठाये
क्या केंद्र शासन द्वारा जारी आदेश पर राज्य शासन फेरबदल कर सकते है ?

क्या उक्त आदेश पारित करने से पहले राज्य शासन ने कैबिनेट से मंजूरी ली थी ?

क्या इस तरह का प्राथमिकता दिया जाना संवैधानिक अधिकारों और प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है ?

आपके द्वारा लिया गया निर्णय गरीबों के लिए कैसे मददगार होगा ?

ऐसा क्यों नही किया गया जहां ज्यादा संक्रमित है वहां वेक्सिनेशन हो ?

आप ने जो पॉलिसी बनाई है क्या केंद्र की पॉलिसी के हिसाब से जल्द से जल्द वेक्सिनेशन पूरा होगा?

हाईकोर्ट ने अपने इस प्रश्नों के हिसाब से संशोधन आदेश जारी किया है. अब सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा. साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई शुक्रवार को तय किया है.

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