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Famous Playback Singer Ilaiyaraaja: भारतीय सिनेमा के मशहूर संगीतकार इलैयाराजा इन दिनों एक बड़े कानूनी विवाद में फंस गए हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए उन्हें कुछ गानों के इस्तेमाल और लाइसेंस देने से रोक दिया है. ये गाने और रिकॉर्डिंग्स पर सारेगामा इंडिया लिमिटेड ने अपने राइट्स होने का दावा किया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इलैयाराजा उन गानों को कमर्शियल तौर पर यूज नहीं कर पाएंगे. 

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस तुषार राव गेडेला ने एकतरफा अंतरिम आदेश पास किया. कार्ट ने माना कि अगर फिलहाल रोक नहीं लगाई गई तो सारेगामा को भारी नुकसान हो सकता है. इस आदेश के तहत इलैयाराजा को इन गानों का लाइसेंस जारी करने, उनका इस्तेमाल करने या किसी तीसरे पक्ष के सामने मालिकाना हक का दावा करने से रोका गया है. मामला अभी पूरी तरह से सुना जाना बाकी है, जो काफई गंभीर बताया जा रहा है. 

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134 फिल्मों से गाने से जुड़ा है विवाद 

ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि विवाद 134 फिल्मों से जुड़े संगीत पर है, जिनमें इलैयाराजा ने अपने लंबे करियर में काम किया था. आदेश में उन फिल्मों से जुड़े साउंड रिकॉर्डिंग, गानों के असली बोल और धुन का जिक्र है. इलैयाराजा कई भारतीय सिनेमा की अलग-अलग फिल्मों में म्यूजिक दे चुके हैं. उनके मशहूर गानों में ‘राजा राजा चोझान’, ‘एन इनिया पोन निलावे’ और ‘अंधियिले वानम’ जैसे गाने शामिल हैं. ये गाने अपने दौर के हिट गाने रहे हैं.

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एक्सक्लूसिव राइट्स से जुड़ा मामला

सारेगामा ने अपनी याचिका में कहा कि 1976 से 2001 के बीच फिल्म निर्माताओं के साथ हुए समझौतों के जरिए कंपनी ने इन रिकॉर्डिंग्स के खास और एक्सक्लूसिव राइट्स हासिल किए थे. कंपनी का आरोप है कि इलैयाराजा ने फरवरी की शुरुआत में कुछ गानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर उनके इस्तेमाल की परमिशन दी और उन पर अपना हक भी जताया. इसे पहले हुए समझौतों का उल्लंघन बताया गया है.

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कॉपीराइट को लेकर हुआ बवाल 

कंपनी के वकील ने दलील दी कि कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में अलग से मेंशन न हो तो फिल्म निर्माता को ही कमीशन किए गए काम का पहला कॉपीराइट मालिक माना जाता है. कोर्ट में इसी आधार पर तर्क रखा गया कि रिलेटेड सॉन्ग्स के राइट्स निर्माता और उनसे जुड़े समझौतों के जरिए कंपनी को मिले हैं. इस मुद्दे पर लीगल इंटरप्रिटेशन और पुराने फैसलों का भी हवाला दिया गया.

पहले भी सामने आ चुका है ये विवाद

ये विवाद पहले भी सामने आ चुका है. फिल्म ‘अघठिया’ में ‘एन इनिया पोन निलावे’ के इस्तेमाल को लेकर भी दोनों पक्षों में टकराव हुआ था. शुरुआत में हाई कोर्ट ने बिना लाइसेंस गाने के इंस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसके राइट्स फिल्म ‘मूडू पानी’ से जुड़े होने की वजह से सारेगामा के पास बताए गए थे. बाद में कोर्ट ने 30 लाख रुपये जमा कराने की शर्त पर गाने के इस्तेमाल की परमिशन दे दी थी.