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Jammu-Kashmir Massage Centres: जम्मू-कश्मीर में प्रशासन ने पुरुष और महिला दोनों के लिए क्रॉस जेंडर मसाज पर प्रतिबंध लगाया है साथ ही मसाज सेंटर्स को आदेश दिया है कि पुरुषों के लिए पुरुष महिलाओं के लिए महिला मसाजर ही नियुक्त करें. प्रशासन ने कई मसाज सेंटर्स के अनैतिक गतिविधियों, वेश्यावृत्ति और अन्य गैरकानूनी कामों के दुरुपयोग की रिपोर्टों का हवाला देते हुए जम्मू जिले में स्पा और मसाज सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए BNS के तहत आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल किया है. 

क्रॉस जेंडर मसाज पर प्रतिबंध 

जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर राकेश मिन्हास के एक आदेश में कहा गया है,’ पुरुषों और महिलाओं के बीच क्रॉस मसाज की अनुमति नहीं होगी. पुरुषों की मसाज के लिए पुरुष मसाजर और महिलाओं की मसाज के लिए महिला मसाजर की व्यवस्था की जाएगी.’ आदेश के अनुसार मसाज सेंटर के अंदर शराब या किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन या सप्लाई बैन कर दिया गया है. इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि स्पा या मसाज सेवाएं बंद दरवाजों के पीछे नहीं दी जाएंगी. वहीं ट्रीटमेंट रूम में भी अंदर से ताला, कुंडी, बोल्ट या लॉकिंग मकैनिज्म स्थापित नहीं किया जाएगा.  

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सिक्योरिटी का रखना होगा ध्यान 

प्रशासन की ओर से घाटी में मसाज क्लीनिकों के लिए एंट्री गेट, रिसेप्शन एरिया और कॉमन रूम में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा प्रशासन ने मसाज क्लीनिकों को 18 साल से कम उम्र के किसी भी कर्मचारी को नियुक्त न करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सभी कर्मचारियों और स्पा मालिकों से पुलिस प्रमाण पत्र भी मांगा है. मैनेजर्स  को आदेश का पालन सुनिश्चित करने और 10 दिनों के अंदर पास के पुलिस स्टेशन में एक अंडरटेकिंग फॉर्म पेश करने के लिए कहा गया है. 

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स्पा सेंटर्स का करना होगा निरीक्षण 

बता दें कि मसाज क्लीनिकों को सुबह 8 बजे से रात 9 बजे के बीच ऑपरेशन के समय का पालन करना होता है और किसी भी महिला कर्मचारी को रेजिडेंशियल पर्पज या ओवरनाइट स्टे के लिए स्पा का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है. आदेश में कहा गया,’ सभी कस्टमर्स को लीगल पहचान प्रमाण पेश करना अनिवार्य होगा और उनके कॉन्टैक्ट डीटेल्स वाला एक उचित रजिस्टर रखा जाएगा. जबकि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स और तहसीलदारों को मसाज सेंटरों का समय-समय पर निरीक्षण करने और जिला मजिस्ट्रेट को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है.’ इसके अलावा DM ने जम्मू के SSP को भी आदेश के लागू होने पर ध्यान देने का आदेश दिया है.