
मुंबई: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते संक्रमण के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने रेमडेसिवीर (Remdesivir) की कमी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने रेमडेसिविर के पर्याप्त स्टॉक की खरीद में नाकाम रहने को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है.
महाराष्ट्र को रोजाना 70 हजार रेमडेसिवीर की जरूरत: CMO
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) को बताया कि राज्य को दैनिक आधार पर रेमडेसिवीर (Remdesivir) की 70 हजार शीशियों की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में केवल 45 हजार ही मिल रही हैं.
ये भी पढ़ें- स्वास्थ्य मंत्री के कहने पर महाराष्ट्र में थमा टीकाकरण? केंद्र ने जवाब देकर कर दी बोलती बंद
केंद्र से निर्देश के अनुसार कैदियों को भी लगाएं टीका: HC
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने सीएमओ महाराष्ट्र (CMO Maharashtra) को केंद्र सरकार के एसओपी को लागू करने पर विचार करने के लिए कहा है, जिसमें कहा गया है कि जेल में कैदियों को टीकाकरण किया जा सकता है, भले ही उनके पास आधार कार्ड ना हो. हालांकि, कैदी को CoWin ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा.
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भी लगाई फटकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के जेलों में चिकित्सा अधिकारियों के लगभग एक तिहाई खाली पदों को भरने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा, ‘एक साल हो चुका है और हम केवल सिविल हॉस्पिटल्स पर निर्भर नहीं रह सकते हैं. सभी जेलों में स्वीकृत पदों पद भरे होने चाहिए.
महाराष्ट्र में कोरोना के 5.58 लाख एक्टिव केस मौजूद
महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 40956 मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51 लाख 79 हजार 929 हो गई. वहीं, इस दौरान 793 लोगों की मौत के बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 77 हजार 191 हो गई है. राज्य में अभी 5 लाख 58 हजार 996 कोरोना के एक्टिव केस हैं, वहीं अब तक 45,41,391 लोग रिकवर हो चुके हैं.
लाइव टीवी
