Pune porche accident case: सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्शे कार हादसे मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी है. यह हादसा मई 2024 में हुआ था, जब एक नाबालिग ने पोर्शे कार तेज और लापरवाह तरीके से चलाते हुए दो लोगों की जान ले ली थी. इन आरोपियों पर यह आरोप था कि उन्होंने नाबालिग के परिवार की मदद की और रक्त के नमूनों को बदलकर सबूतों में छेड़छाड़ की है.
3 लाख रुपये की रिश्वत
जमानत पाने वालों में से एक आरोपी उस नाबालिग यात्री का पिता है, जो कार की पिछली सीट पर बैठा था. दूसरा आरोपी दूसरे यात्री के पिता का दोस्त है, और तीसरा आरोपी उस डॉक्टर का सहायक है, जिसने चिकित्सा परीक्षण में मदद की थी और कथित तौर पर 3 लाख रुपये लेकर रक्त का नमूना बदल दिया था ताकि नाबालिग चालक को मुकदमे से बचाया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए और जमानत दी जा सकती है, लेकिन जमानत का दुरुपयोग न किया जाए. नियमों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा कि यह दुखद है कि कुछ माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों को हाई-स्पीड कार देते हैं और उन्हें शराब और अन्य पदार्थों के साथ मनाने की आज़ादी देते हैं. न्यायमूर्ति बी.वी. नगरथना ने कहा कि मुख्य रूप से जिम्मेदार माता-पिता हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों को पर्याप्त धन और संसाधन दिए. बच्चों के साथ समय न बिताना और केवल पैसा और मोबाइल देना उनके व्यवहार के लिए जिम्मेदार है.
नशे में था ड्राइवर
यह हादसा 19 मई 2024 को कल्याणी नगर, पुणे में हुआ था, जिसमें एक नाबालिग ड्राइवर ने पोर्शे कार चलाते हुए मोटरसाइकिल पर सवार अनीश आवाधिया और अश्विनी को मौत के घाट उतार दिया. ड्राइवर कथित तौर पर नशे में था और कार बिना रजिस्ट्रेशन की थी. शुरुआत में नाबालिग को जमानत मिली थी, लेकिन इसके बाद सार्वजनिक गुस्सा भड़क गया और उसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही उसके पिता और अन्य लोग भी आरोपों में शामिल हुए थे.
इस मामले ने यह साफ किया कि हाई-स्पीड वाहन और नाबालिग ड्राइवरों के बीच सुरक्षा का पालन न होने से कितनी गंभीर घटना हो सकती है. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता और कानून का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. जमानत मिलने के बाद भी ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जनता और पीड़ित परिवारों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना सबसे ऊपर है.
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