नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण की रफ्तार ने आम जनता से लेकर सरकार तक की चिंता बढ़ा दी है. देश की राजधानी दिल्ली के हालात ऐसे बने कि अदालत ने सख्त लहजे में चिंता जाहिर की लेकिन बीते कुछ दिनों से राहत मिलने की उम्मीद जागी है. दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में (Delhi Corona Latest Update) लगातार छठवें दिन गिरावट दर्ज हुई है.
लगभग महीने भर बाद राहत
बीते 24 घंटों में दिल्ली में 13,336 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इससे ठीक एक दिन पहले 17364 मामले सामने आए यानी एक दिन में ही 4 हजार से अधिक मामलों की गिरावट आई है. ये लगातार छठवां दिन था जब दिल्ली में नए मामलों में गिरावट देखने को मिली. इसी दौरान 14738 लोग ठीक भी हुए हैं. ऐसा दिल्ली में लगभग महीने भर बाद हुआ है जब दिल्ली में 15 हजार से कम मामले सामने आए हैं. हालांकि बीते 24 घंट में 273 लोगों ने कोरोना से जंग लड़ते हुए जान गंवाई है.
Delhi reports 13,336 new #COVID19 cases, 273 deaths and 14,738 recoveries in the last 24 hours
Total cases: 13,23,567
Death toll: 19,344
Total recoveries: 12,17,991Active cases: 86,232 pic.twitter.com/EWJ79GTBBM
— ANI (@ANI) May 9, 2021
28 अप्रैल से 9 मई तक के आंकड़े
9 मई- 13,336
8 मई – 17,364
7 मई – 19,832,
6 मई – 19,133
5 मई – 20,960
4 मई – 19,953
3 मई – 18,043
2 मई – 20,394
1 मई – 25,219
30 अप्रैल – 27,047
29 अप्रैल – 24,235
28 अप्रैल – 25,986
सतर्कता, सख्ती जारी
इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने राजधानी में लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि एक हफ्ता और बढ़ा दी है. अगले सोमवार 17 मई सुबह 5 बजे तक के लिए ही लॉकडाउन रहेगा. कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने इस फैसले का स्वागत किया है.
मेट्रो सेवा भी रहेगी बंद
कैट ने 6 मई, को दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक संगठनों से परामर्श करने के बाद दिल्ली में लॉकडाउन आगे बढ़ाने की मांग की थी. दिल्ली में इस बार लॉकडाउन और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा. दिल्ली में अब लॉकडाउन के दौरान मेट्रो चलना भी बंद हो जाएगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले सोमवार (17 मई) सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है. इस बार लॉकडाउन और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा. दिल्ली में अब लॉकडाउन के दौरान मेट्रो सेवा बंद कर दी जाएगी.
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शादी सिर्फ घर पर या कोर्ट में
इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शादी विवाह का आयोजन भी नहीं किया जा सकेगा. लॉकडाउन के नए नियमों के अंतर्गत शादी का कार्यक्रम किसी भी होटल, सामुदायिक केंद्र, बैंक्विट हॉल या अन्य सार्वजनिक स्थल पर नहीं किया जा सकेगा. शादियों की अनुमति होगी लेकिन यह शादी केवल कोर्ट अथवा घर पर आयोजित की जा सकती हैं. शादियों में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. इन शादियों में टेंट, डीजे, म्यूजिक सिस्टम, कैटरिंग आदि की बुकिंग भी नहीं होगी.
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