
कोलकाता: कोलकाता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने नारद स्टिंग टेप (Narada Sting Case) मामले में सुनवाई गुरुवार के लिए स्थगित कर दी. इस मामले में पश्चिम बंगाल (West Bengal) के दो मंत्री, एक विधायक और कोलकाता के पूर्व महापौर को केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने गिरफ्तार किया है.
जेल में कटेगी आज की रात
हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई स्थगित होने के कारण मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हाकिम, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी न्यायिक हिरासत में रहेंगे और उनकी आज की रात जेल में कटेगी.
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इन दो याचिकाओं पर कल होगी सुनवाई
इस मामले में सुनवाई स्थानांतरित करने की CBI की याचिका और सोमवार को CBI की एक अदालत द्वारा दिए गए जमानत पर हाई कोर्ट के स्थगन को वापस लेने की चारों नेताओं की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ गुरुवार को सुनवाई करेगी. बताते चलें कि नारद स्टिंग मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए चारों नेताओं को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सोमवार की रात ही इस आदेश पर रोक लगा दी थी.
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क्या है नारद स्टिंग? जिसने मचाई हलचल
नारद टीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सैमुअल ने 2014 में कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें तृणमूल कांगेस के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले में कंपनी के प्रतिनिधियों से कथित तौर पर कैश लेते नजर आए. यह टेप पश्चिम बंगाल में 2016 के विधान सभा चुनाव के पहले सार्वजनिक हुआ था. कोलकाता हाई कोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में मार्च 2017 में सीबीआई जांच का आदेश दिया था.
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