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कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रिटायमेंट के बाद किसी भी प्रकाशन से पहले इन विभागों के कर्मचारियों को अपने HOD से अनुमति लेनी होगी. 

रिटायर्ड सरकारी कर्मियों को भी अब Publication से पहले लेनी होगी इजाजत, आदेश जारी

फाइल फोटो