
गांधीनगर: यूपी, मध्य प्रदेश की तरह अब गुजरात (Gujarat) में भी मजहब छिपाकर शादी करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यूपी की तर्ज पर बना ‘लव जेहाद’ कानून (Love Jihad Law) 15 जून से राज्य में अमल में आ जाएगा.
राज्य की विजय रूपाणी सरकार की ओर से तैयार किए गए इस कानून को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपनी मंजूरी दे दी है. ऐसे में अब इस कानून के अमल में आने का रास्ता साफ हो गया है. इस कानून के 15 जून को लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति लालच, जबरदस्ती, छलकपट या किसी भी तरह की हिंसा करके किसी का धर्म परिवर्तित नहीं करवा सकेगा. ऐसा करने पर आरोपी को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा.
दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा
इस लव जेहाद कानून (Love Jihad Law) के तहत छलकपट से शादी करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा मिलेगी. इसके साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. अगर आरोप संगीन है तो आरोपी पर सजा और जुर्माना दोनों लगाई जा सकती हैं. कानून के तहत धर्म छिपाकर शादी करने वालों के खिलाफ पांच साल की सजा और दो लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. अगर यही अपराध नाबालिग के साथ किया गया हो तो 7 साल की सजा या तीन लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.
‘छल-कपट करने वालों पर होगी कार्रवाई’
गुजरात (Gujarat) के गृह राज्य मंत्री प्रदीप जाडेजा ने कहा कि जो लोग माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में धागा बांधकर हिंदू या दूसरे धर्म की लड़की के साथ छल कपट करते हैं. उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. बताते चलें कि गुजरात विधानसभा में इस कानून को लेकर बहुत हंगामा हुआ था. कांग्रेस ने इस कानून को सांप्रदायिक बताकर इसका कड़ा विरोध किया था. वहीं बीजेपी ने इस कानून को बेटियों के हक में बताकर इसकी हिमायत की थी.
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ये राज्य भी कर चुके हैं लागू
बता दें कि इससे पहले यूपी और मध्य प्रदेश सरकार भी यह कानून (Love Jihad Law) लागू कर चुकी हैं. वहां भी छल-कपट कर शादी करने और धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ 10 साल की कड़ी कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस कानून के लागू होने के बाद कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की है.
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