
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने रविवार को निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को निर्देश दिया कि 18-44 साल एज ग्रुप में जून के महीने या अगले आदेश तक कोवैक्सीन सिर्फ दूसरी खुराक लेने वालों को लगाएं. दिल्ली के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने स्वास्थ्य और सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों से आदेश का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करने को कहा है.
DDMA का आदेश
आदेश में कहा गया है कि डीडीएमए का आदेश है कि कोवैक्सिन के लिए कोविड टीकाकरण केंद्रों के रूप में कार्य करने वाले सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम यह सुनिश्चित करें कि जून या अगले आदेश तक कोवैक्सिन का उपयोग केवल उन लोगों (18-44 वर्ष की आयु) के टीकाकरण के लिए किया जाएगा, जिन्हें इस वैक्सीनेशन अभियान की दूसरी डोज लगनी है.
नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
आदेश के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, महामारी अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
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दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी कर सभी सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों को निर्देश दिया था कि वे 18-44 वर्ष के आयु वर्ग में जून में या अगले आदेश तक कोवैक्सिन सिर्फ उन लोगों को लगाएं जिन्हें सेकेंड डोज लगनी है.
दिल्ली सरकार ने टीका उपलब्ध न होने के कारण 18-44 आयु वर्ग के टीकाकरण केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. कुछ निजी अस्पताल इस श्रेणी में टीकाकरण कर रहे हैं.
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