मंत्रालय ने पत्र में कहा, ‘श्रमिकों के परिवार के उन सदस्यों और आश्रितों को भी औद्योगिक सीवीसी और कार्यस्थल सीवीसी में कोविड​​​​-19 टीकाकरण में शामिल किया जा सकता है जिन्हें संबंधित नियोक्ताओं द्वारा उल्लेखित किया गया हो.’

अपने कर्मचारियों के परिजनों को भी वैक्सीनेशन में शामिल कर सकती हैं कंपनियां: सरकार

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