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पवन सेंगर/लखनऊ: यूपी में कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है. रोजाना बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं. कोरोना के इस दौर  एंबुलेंस चालक पीड़ित की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं. ड्राइवर मन मुताबिक पैसे वसूल कर रहे हैं. राजधानी लखनऊ में भी ऐसे कई मामले सामने आए जहां चंद दूरी तक के लिए एंबुलेंस चालक हजारों रुपये वसूल रहे हैं. इन्हीं शिकायतों को देखते हुए  जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कदम उठाया है. उन्होंने सीएम योगी के आदेश के बाद लखनऊ में एंबुलेंस के रेट फिक्स कर दिए हैं.

लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने शुक्रवार को एंबुलेंस के रेट तय करते हुए कहा कि अगर किसी चालक ने तय रुपये से ज्यादा पैसे वसूले, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी. 

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नीचे दिए गए हैं एंबुलेंस के रेट 
जिलाधिकारी द्वारा तय किये गए रेट के मुताबिक, बिना ऑक्सीजन एंबुलेंस में मरीज को ले जाने पर 1000 रुपये प्रति 10 किलोमीटर की दर से देना होगा. ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस में ले जाने पर 1500 रुपये प्रति 10 किलोमीटर पर किराया फिक्स किया गया है. वहीं, जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि बिना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस को 10 किलोमीटर से आगे ले जाने पर प्रति किलोमीटर 100 रुपये देना होगा. वेंटिलेटर सपोर्टेड एंबुलेंस पर मरीज को ले जाने पर 2500 रुपये प्रति 10 किलोमीटर किराया तय किया गया है. वहीं, वेंटिलेटर सपोर्टेड एंबुलेंस को 10 किलोमीटर से आगे ले जाने पर 200 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा.

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वापसी का किराया नहीं लेंगे 
इस आदेश में एंबुलेंस चालकों को निर्देश दिया गया है कि मरीज को कोविड अस्पताल तक पहुंचाने के बाद एंबुलेंस की वापसी का किराया परिजनों से नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा अगर कोई एंबुलेंस चालक तय रेट से अधिक रुपये लेता है तो यह अपराध होगा. साथ ही इसकी शिकायत के लिए नंबर जारी किया है. परिजन पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 और ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9454405155 में से किसी पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 

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