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बिलासपुरः छत्तीसगढ़ में 18 से 44 आयुवर्ग का वैक्सीनेशन एक बार फिर सुर्खियों में आ गया. प्रदेश की भूपेश सरकार ने 6 मई को निर्देश जारी कर वैक्सीनेशन पर रोक लगाई. इन निर्देशों पर आज बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की. हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे कैसे वैक्सीनेशन बंद कर दिया, इसे तुरंत शुरू किया जाए.

‘आज से ही शुरू करें वैक्सीनेशन’
बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, आज से ही प्रदेश में वैक्सीनेशन शुरू किया जाए. एक तिहाई अंत्योदय, एक तिहाई बीपीएल और एक तिहाई एपीएल कार्डधारकों को शामिल करें. इसी फॉर्मूला के तहत आज से, अभी से ही प्रदेश सरकार जनता के लिए वैक्सीनेशन शुरू करें.

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हाईकोर्ट ने पूछे ये सवाल
हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी करते हुए पूछा कि राज्य को कितनी कम वैक्सीन मिल रही है? और किस अनुपात में मिलना चाहिए? उन्होंने साथ ही पूछा कि अगर वैक्सीन कम मिल रही है तो इतनी कम क्यों मिल रही है. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार अपना जवाब तैयार कर 10 मई को होने वाली अगली सुनवाई में उत्तर दें.

ये है पूरा मामला
छत्तीसगढ़ में एक मई से 18 से 44 आयुवर्ग का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद भूपेश सरकार ने इसे 6 मई को बंद कर दिया था. सरकार ने दलील दी थी कि वैक्सीन कम आ रही हैं, इसी के चलते इसे रोका गया. दरअसल, प्रदेश में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन के साथ टीकाकरण हो रहा था. जिस पर HC ने कहा था कि वैक्सीनेशन में सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए. जिसके बाद सरकार के वैक्सीनेशन रोकने के फैसले पर अब HC ने सरकार को फटकारते हुए नए निर्देश जारी किए.

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