नई दिल्ली: दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम (Chhatrasal Stadium) में हुई घटना से संबंधित मामले की जांच पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपी जाएगी. इस घटना में 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई थी. ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले सुशील कुमार (Sushil Kumar) और उसके सहयोगी अजय को दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार किये जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है.
क्राइम ब्रांच करेगी चांज
पुलिस ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच कर रही उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस सोमवार तक इस केस को आधिकारिक रूप से क्राइम ब्रांच (Crime Branch) को सौंप देगी. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हमें मौखिक रूप से बता दिया गया था मामले की आगे की जांच क्राइम ब्रांच की टीम करेगी. यह मामला सोमवार तक आधिकारिक रूप से क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाएगा.’
दिल्ली से हुई गिरफ्तारी
बता दें, दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार (Sushil Kumar) और उसके साथी अजय को रविवार को दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार किया. दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को स्पेशल सेल रोहणी कोर्ट में पेश किया. सुशील पहलवान और उसके साथी का सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल कराया गया.
मारपीट की बात कबूली
दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सुशील कुमार ने कबूल किया है कि छत्रसाल स्टेडियम में मारपीट हुई थी. हालंकि Zee News से सफाई देते हुए सुशील ने खुद को बेकसूर बताया है. सुशील कुमार Zee News से बोला कि मेरे ऊपर लगे आरोप गलत हैं. स्पेशल सेल की पूछताछ में सुशील ने खुलासा किया कि छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट में वो शामिल था. घटना के बाद वो घर आकर सो गया था. सुशील ने कहा कि मुझे यकीन नहीं था कि मारपीट में सागर को इतनी चोट लग जाएगी की उसकी मौत हो जाएगी.
पैसे लेने दिल्ली आया था सुशील
मुंडका में जिस वक्त सुशील कुमार अपने साथी के साथ पकड़ा गया उस दौरान वो किसी जानकार से पैसे लेने जा रहा था. सुशील के पास पैसे खत्म हो गए थे जिसके बाद वो दिल्ली आया था. पैसे लेते ही वो वापस पंजाब की तरफ फरार होने की फिराक में था. सुशील को पता था कि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है लिहाजा वो फोन नहीं रख रहा था. पुलिस के मुताबिक, सागर की पिटाई का वीडियो इसलिये बनाया था ताकि सुशील उसको अपनी पहलवान लॉबी में वायरल कर अपनी धाक जमा सके कि कोई भविष्य में उसका विरोध न कर सके. प्रिंस को वीडियो बनाने के लिए सुशील पहलवान ने ही बोला था लेकिन सागर की मौत हो गई, जिसके बाद ये फरार हो गए.
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इन गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में IPC की धाराओं 302 (हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या), 365 (अपहरण), 325 (गंभीर चोट पहुंचाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की है. IPC की धाराओं 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा), 269 (लापरवाही के कारण बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना), 120-बी (आपराधिक साजिश) और 34 (साझा इरादा) और आर्म्स एक्ट की तमाम धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.
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