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रायपुर: लॉकडाउन में छूट को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है. नए नियम के मुताबिक 8 प्रतिशत से कम संक्रमण दर वाले जिलों के सभी बाजार, मॉल और दुकानें खुलेंगी. जबकि शाम 6 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगेगा. नई गाइडलाइंस के मुताबिक रेस्टोरेंट/होटल से सिर्फ टेक अवे की ही व्यवस्था जारी रहेगी. रायपुर में बाजारों में दुकानों को खोलने के लिए लेफ्ट-राइट सिस्टम भी सरकार ने खत्म कर दिया है. रायपुर शहर में अब तक चुने हुए 11 बाजार राइट लेफ्ट के सिस्टम से खुल रहे थे, 

आज से इसे पूरी तरह से खोलने की अनुमति दे दी गई है. हालांकि राजधानी में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स अभी नहीं खोले जाएंगे. 

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31 तक है लॉकडाउन
25 मई से सभी चिन्हांकित 11 बाजारों में ऑड-ईवन या लेफ्ट राइट सिस्टम समाप्त हो गया है. शहर की सभी दुकानें कलेक्टर रायपुर द्वारा 15 मई को जारी आदेश के अनुसार शाम 5:00 बजे तक खुलेंगी. बाकी किसी नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. आपको बता दें कि रायपुर में 31 मई की सुबह 6:00 बजे तक लॉकडाउन लागू है.

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ये बाजार खुलेंगे
राजधानी के पंडरी कपड़ा मार्केट, मालवीय रोड, गोल बाजार, बंजारी मार्केट, सदर बाजार, एमजी रोड, रविभवन, जयराम काम्प्लेक्स, लालगंगा काम्प्लेक्स, लाखेनगर मार्केट, बुढ़ातालाब से गुढ़ियारी तक के मार्केट, एमजी रोड, जीई रोड व पंडर बस स्टैंड रोड, तेलीबांधा, शास्त्री मार्केट रोड के लिए अभी तक यह लेफ्ट-राइट या ऑड-ईवन वाला सिस्टम चल रहा था. 

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