सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर पिछले साल अपने गांव वापस चले गए थे और जो शहर में वापस आ गए है, उनके लिए रोजगार या खाने पीने का साधन होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-प्रवासी मजदूरों की हालत खराब, सरकारें गंभीर नहीं

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