लखनऊ: पशुपालन घोटाला मामले के आरोपी पूर्व DIG अरविंद सेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. बता दें कि अरविंद सेन ने पत्नी प्रियंका की मृत्यु और परिवार की देखभाल के लिए 2 महीने की जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसपर गुरुवार को सुनवाई हुई.
इस दौरान जस्टिस आलोक माथुर ने सिर्फ पत्नी के तेरहवीं संस्कार में शामिल होने के लिए 20 मई सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक घर जाने की इजाजत दी. घर जाने के दौरान वह पुलिस अभिरक्षा में रहेंगे. कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से AAG विनोद शाही ने पक्ष रखा. बता दें कि 18 अप्रैल को अरविंद सेन की पत्नी का कोविड संक्रमण की वजह से निधन हो गया.
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पंचायत चुनाव में उम्मीदवार थीं प्रियंका
बता दें कि प्रियंका सेन यादव यूपी पंचायत चुनाव 2021 में हैरिंग्टनगंज प्रथम से सपा समर्थित उम्मीदवार थीं. लेकिन वह चुनाव हार गईं. निर्दलीय प्रत्याशी आशा देवी ने उन्हें 5578 वोटों से हराया. प्रियंका सेन यादव बाहुबली व कद्दावर नेता स्वर्गीय मित्र सेन यादव की बहू थी. उनकी मृत्यु के बाद उनकी राजनीतिक वारिस बनने का प्रयास कर रही थीं. बता दें कि 17 और 18 अप्रैल की रात को प्रियंका के सीने में जकड़न की शिकायत के बाद परिवार वालों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
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बता दें कि अरविंद सेन पर पशुपालन विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है. इस समय वह जेल में बंद हैं. निलंबित डीआईजी अरविंद सेन पर सरकार ने 50 हजार का इनाम घोषित किया हुआ था. हालांकि, अरविंद सेन ने 27 जनवरी 2021 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.
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