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गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों विशेष रूप से कोविड-19 स्वास्थ्य केन्द्रों में अग्नि दुर्घटनाओं के न होने को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर ध्यान देने को कहा

गृह मंत्रालय ने राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों और चिकित्सा देखभाल सुविधाओं सहित कोविड समर्पित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में बिजली की निर्बाध आपूर्ति को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया

Posted On: 05 MAY 2021 1:04PM by PIB Delhi

केन्द्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने हाल के दिनों में अस्पतालों और नर्सिंग होमों में शॉर्ट-सर्किट के कारण हुईं आग की घटनाओं की ओर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का ध्यान आकर्षित किया है।

राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे गए पत्र में, केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है कि हाल ही में आग की घटनाओं के संदर्भ में और विशेष रूप से गर्मियों के मौसम के मद्देनजर इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि या तो उच्च तापमान के कारण अथवा  स्वास्थ्य सुविधाओं के भीतर आंतरिक वायरिंग के रखरखाव में कमी या इस पर पड़ने वाले उच्च विद्युत भार के कारण शॉर्ट सर्किटिंग होती है, जिससे आग लगने की घटनाएं होती हैं, इनके परिणामस्वरूप जीवन और आवश्यक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचता है।

पत्र में कहा गया है कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं (विशेष रूप से कोविड​​-19 समर्पित सुविधाओं) में से किसी में भी आग जैसी कोई घटना न हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्वास्थ्य, बिजली और अग्निशमन विभागों के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा करने और सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की भी अपील की गई है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न स्तरों पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि इन स्वास्थ्य सुविधाओं के भीतर, अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक सुरक्षा और कार्यात्मक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की जांच करने के लिए, क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों द्वारा इन स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा किया जाए और किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर तुरंत आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की जाए।

गृह मंत्रालय ने अस्पतालों और नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा पर हाल ही में एमएचए के महानिदेशक (फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स) द्वारा जारी की गई एडवाइजरी पर भी ध्यान आकर्षित किया है।

पत्र में यह भी कहा गया है कि देश भर में कोविडसमर्पित स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ी संख्या में कोविड-19 रोगियों का इलाज किया जा रहा हैं। ज्यादातर मामलों में, ऑक्सीजन समर्थित बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर महत्वपूर्ण साधन हैं, इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं में नियमित 24X7 आधार अर्थात 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जाए।

पत्र में ज़ोर देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक जीवन को बचाना एक प्राथमिकता है, और यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी घटना को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने से पहले कोविड-10 का प्रबंधन करने वाली सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अन्य सभी आवश्यक वैकल्पिक सहायता प्रदान कर दी गई है, जिससे रोगियों के लिए की जा रही प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो सके।

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एमजी/एएम/एसएस

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