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Supreme Court Of India: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को इंसान के डर का आभास हो जाता है. जब उन्हें लगता है कि सामने वाला डरा हुआ है तो वो उस पर हमला कर देते है. जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह टिप्पणी आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए की. बेंच ने कहा कि हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहे है कि कुत्ते इंसान के डर को भांपने के बाद उस पर हमला करते है. सुनवाई के दौरान जब एक डॉग लवर ने उस टिप्पणी से असहमति जताते हुए सिर हिलाया तो बेंच ने कहा कि मैडम, आप ऐसे  सिर मत हिलाइये. अगर कुत्तों को यह पता चल जाए कि सामने वाला डरा हुआ तो  इस बात की पूरी संभावना है कि वो आप पर हमला करेंगे. यहां तक कि आपका पालतू कुत्ता भी आप पर हमला करेगा. 

आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सभी पक्षकारों- डॉग लवर्स, कुत्तो काटने के शिकार लोगों , एनिमल राइट एक्टिविस्ट की ओर से पेश वकीलो की दलीलें विस्तार से सुन रहा है. 7 नवंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्पिटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तरों और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें शेल्टर होम में रखने को कहा था। इस आदेश में बदलाव को लेकर कोर्ट में याचिकाए दायर हुई है. 

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एनिमल राइट एक्टिविस्ट का पक्ष

आज कोर्ट ने कई एनिमल राइट एक्टिविस्ट और संगठनों की ओर से पेश वकीलों की दलील को सुना. वकीलो ने एनिमल बर्थ कंट्रोल के नियमों को सख्ती से लागू किये जाने में ऑथरिटी के रवैये पर सवाल खड़ा करते हुए अपनी ओर से सुझाव दिए. नकुल दीवान नाम के वकील ने कुत्तों में माइक्रो चिप लगाने जा सुझाव दिया ताकि वेक्सीनैशन, नसबंदी के लिए उनका रिकॉर्ड रखा जा सके. 

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कुत्तों के बजाए बिल्ली को पाले

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हल्के अंदाज में कहा कि हमे कुत्तों के बजाए बिल्लियों को बढ़ावा देना चाहिए. चूहों की दुश्मन बिल्ली न होकर कुत्ते है. जस्टिस संदीप मेहता ने ये टिप्पणी डॉग लवर की ओर से पेश वकील सीयू सिंह  की दलील के जवाब में की. सीयू सिंह ने कहा कि दिल्ली में चूहों का भी आतंक है. जब कुत्तों को हटाया जाता है तो चूहों की संख्या बढ़ जाती है. हमे देखना चाहिए कि 20-30 साल पहले सूरत में क्या हुआ था. उनका इशारा सूरत में फैली प्लेग बीमारी को लेकर था. इस पर जस्टिस मेहता ने कहा कि इन दोनों के बीच क्या सम्बंध है. अगर हल्के अंदाज में देखा जाए, कुत्तें और बिल्ली तो दुश्मन है. ऐसे में तो हमे बिल्लियों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वो चूहों को खा जाती है. जस्टिस संदीप मेहता ने इसके साथ ही यह भी जोड़ा कि  कुत्तो को गली से ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता. उन्हें नियमों के मुताबिक ही हटाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल भी जारी रहेगी।