Patna: कोरोना की दूसरी लहर की वजह से राज्य में हर दिन मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे में नीतीश सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया है. इसके अलावा सरकार ने साफ़ किया है कि अगर कोई निर्धारित शुल्क से ज्यादा ज्यादा पैसे लेगा तो उसके खिलाफी कार्रवाई की जाएगी.
गौरतलब है कि जिलों को तीन श्रेणी (A,B,C) में बांटा गया है.A में राजधानी पटना जबकि B में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, पूर्णिया है. C में शेष अन्य जिले हैं. इसके अलावा अस्पतालों को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है. जिन निजी अस्पतालों को कोरोना इलाज की अनुमति सरकार ने दी है, उसी पर ये शुल्क लागू किया जाएगा. इसके अलावा जिन निजी अस्पतालों को अनुमति नहीं दी है, वो कोरोना का इलाज नहीं कर पाएंगे.
सरकार द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क
राजधानी पटना में चिकित्सा शुल्क
अस्पताल NABH मान्यता के अस्पताल बिना NABH मान्यता के अस्पताल
साधारण बीमार 10,000 8,000
(आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन
के साथ सपोर्टिव केयर)
गंभीर बीमार 15,000 13,000
(वेंटिलेटर के बिना ICU में देखभाल)
अति गंभीर बीमार 18,000 15,000
(वेंटिलेटर के साथ आइसीयू में देखभाल)
B श्रेणी के जिलों में चिकित्सा शुल्क
अस्पताल NABH मान्यता के अस्पताल बिना NABH मान्यता के अस्पताल
साधारण बीमार 8,000 6,400
(आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन
के साथ सपोर्टिव केयर)
गंभीर बीमार 12,000 10,400
(वेंटिलेटर के बिना ICU में देखभाल)
अति गंभीर बीमार- 14,400 12,000
(वेंटिलेटर के साथ ICU में देखभाल)
C श्रेणी में शामिल जिलें
अस्पताल NABH मान्यता के अस्पताल बिना NABH मान्यता के अस्पताल
साधारण बीमार- 6,000 4,800
(आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन
के साथ सपोर्टिव केयर)
गंभीर बीमार 9,000 7,800
(वेंटिलेटर के बिना ICU में देखभाल)
अति गंभीर बीमार 10,800 9,000
(वेंटिलेटर के साथ ICU में देखभाल)