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Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को खारिज किया और इसे असंवैधानिक करार दिया है. कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पर तय करने के 1992 के मंडल फैसले को ज्यादा जजों की बेंच के पास भेजने से इनकार किया.
![SC ने रद्द किया मराठा आरक्षण, सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर आपात बैठक जारी SC ने रद्द किया मराठा आरक्षण, सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर आपात बैठक जारी](https://hindi.cdn.zeenews.com/hindi/sites/default/files/2021/05/05/818314-sc-strikes-down-reservation-for-maratha-community-in-education.jpg)
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (फाइल फोटो) | फोटो साभार: PTI