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Patna: कोरोना (Corona) की दूसरी लहर की वजह से बिहार (Bihar) में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहें हैं. जिसके बाद से पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) राज्य सरकार के इंतजामों की मॉनिटरिंग कर रही है. इसको लेकर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय की खण्डपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य की ओर से दायर जनहित मामलों पर कोर्ट सुनवाई कर रही है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार को सोमवार तक यह बताने को कहा है कि राज्य के तमाम कोविड अस्पतालों को निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति के अलावा घर में इलाजरत कोविड मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करने को लेकर सरकार की क्या योजना है. इसके अलावा कोर्ट ने पूछा है कि राज्य में 18 से 45 उम्र तक के लोगों को कब से टीका लगना शुरू होगा.
राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर राज्य के मुख्य सचिव की तरफ से दिए गए हलफनामा में कोर्ट को बताया गया कि राज्य में जिस वजह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उस वजह से हमें 300 एमटी ऑक्सीजन की जरूरत है. इसके लिए हमें ऑक्सीजन टैंक की संख्या को बढ़ाना होगा.
इस पर केंद्र सरकार की तरफ से एएडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) के एन सिंह कोर्ट को बताया कि केंद्र राज्य सरकार को 7 ऑक्सीजन टैंक जल्द उपलब्ध करा रही है. इसमें दो टैंक अगले 48 घंटें में राज्य में पहुंच जाएंगे. 7 टैंक मिलने के बाद राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो जाएगी.
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इस सुनवाई के दौरान पटना एम्स (Patna AIIMS) के वकील विनय पांडे ने कोर्ट से गुहार लगाया कि कालाबाजारियों से जब्त किये गए सिलेंडर को लेकर भी स्पष्ट आदेश दिया जाये ताकि उन्हें जल्द से जल्द छुड़ाया जा सके. उसके लिए अभी हम निचली अदालतों में नहीं जा सकते हैं. इसमें काफी ज्यादा समय लगेगा और राज्य को ऑक्सीजन की जरूरत है.
इस पर कोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि अगर सरकार के पास इन सिलेंडर को जल्द छुड़ाने की कोई गाइडलाइन है तो उसे कोर्ट में पेश करे. इस मामले की अगली सुनवाई अगली सुनवाई सोमवार को सुबह साढ़े दस बजे होगी.