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Jaipur: राज्य सरकार (State Government) ने सोमवार से लागू हुए लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान मजदूरों का पलायन रोकने के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है. इसमें मजदूरों को फैक्ट्री या कार्यस्थल तक आने-जाने के लिए पास देने की व्यवस्था की गई है. साथ फैक्ट्री मालिकों से स्पेशल बस (Special Bus) चलाने के लिए निर्देश दिए हैं. गृह विभाग ने रविवार रात इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

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कोरोना संक्रमण (Corona infection) की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन लागू किया है. लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों का पलायन रोकने और उद्योगों के संचालन की जरूरत को देखते हुए विशेष गाइडलाइन जारी की है. पिछले साल लॉकडाउन लगते ही बड़ी संख्या में श्रमिकों ने पलायन शुरू कर दिया था. इससे न केवल संक्रमण को फैलने में मदद मिली थी बल्कि उद्योगों को दोबारा शुरू करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. ऐसे में इस बार राज्य सरकार ने उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को विशेष राहत दी है.

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गाइडलाइन में यह प्रमुख बातें हैं-
– समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके. 
– संबंधित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को, अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान-पत्र जारी किया जाये, जिससे आवागमन में सुविधा हो.
– उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए स्पेशल बस का चलाने की सुकृति है. संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण एवं स्पेशल बस के नंबर एवं ड्राइवर का नाम जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे.
– प्रत्येक उद्योग निर्माण इकाई द्वारा अपने संबंधित कार्मिक, श्रमिक के लिए एक पहचान-पत्र (आईडी कार्ड) उपलब्ध कराना होगा, जिसमें संबंधित कार्मिक, श्रमिक का नाम, फोटो, पता, मोबाइल नम्बर एवं शिफ्ट का समय अंकित होगा. 
– प्रत्येक उद्योग, निर्माण इकाई द्वारा अपने संबंधित कार्मिक, श्रमिक को ट्रान्जिट पास उपलब्ध कराना होगा, जो कि उद्योग में काम करने की शिफ्ट के प्रारम्भ होने के समय से घंटे पहले तथा शिफ्ट खत्म होने के एक घंटे बाद तक मान्य होगा. 
– यह पास केवल घर से कार्यस्थल एवं कार्यस्थल से घर के लिए जारी किया जायेगा, जो कि शिफ्ट के समय मान्य नहीं होगा.
– एक घंटे के लिए ट्रान्जिट पास में कार्मिक, श्रमिक के घर का पता, कार्यस्थल का पता एवं उस मार्ग का ब्यौरा जो कि कार्मिक, श्रमिक द्वारा आवागमन हेतु चुना गया है, का विवरण में देना अनिवार्य होगा.
– उद्योग / निर्माण इकाईयों द्वारा अपने श्रमिकों / कार्मिकों को उपलब्ध कराया गया एक घण्टा ट्रान्जिट पास वाहन पर आगे चिपकाकर रखना होगा ताकि आवागमन में सुविधा रहें.
– जहां तक संभव हो उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए स्पेशल बस का संचालन किया जाए, जिसकी सूचना भी ऑनलाइन वेब पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी.
– उद्योग एवं निर्माण इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों, कार्मिकों की सूचना की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिये व्यवस्था की गई है, जो 12.05.202. से आवेदन के लिए चालू होगी तथा दिनांक 14.05.202 से प्रारम्भ होगी. 
– समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाईयों द्वारा अपने कार्मिकों, श्रमिकों को ऑनलाइन वेब पोर्टल पर अप्लाई कर प्राप्त किए गये आई-डी कार्ड (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग / निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों, श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा.
– ऑनलाइन वेब पोर्टल से जनरेट किया गया ट्रांजिट पास आईडी कार्ड उद्योग,निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, सील सहित सभी कार्मिकों, श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा जिससे लॉकडाउन के दौरान आवागमन में सुविधा हो.

कलेक्टर एसपी करेंगे समस्या का निवारण
लॉकडाउन के दौरान स्थापित की गई पास आईडी कार्ड की व्यवस्था के संबंध में आने. वाली समस्याओं / कठिनाइयों के निराकरण हेतु समिति का गठन किया गया. राजस्थानी समिति में विशेष सचिव गृह जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि पुलिस आयुक्त एसपी उद्योग आयुक्त या उनके प्रतिनिधि आईजी कानून व्यवस्था शामिल हैं. 
लॉकडाउन के दौरान आवागमन में होने वाली परेशानी संबंधित एसपी और कलेक्टर अपने स्तर पर निगरानी कर अपने स्तर पर निवारण करेंगे. 

उद्योगों के लिए यह रहेंगे निर्देश
– औद्योगिक इकाई के प्रवेश द्वार पर श्रमिकों एवं कार्मिकों की थर्मल स्कीनिंग एवं सेनेटाईजेशन की व्यवस्था की जाएगी.
–  उक्त जांच में मापदण्डानुसार पाए जाने पर ही श्रमिक, कार्मिक को इकाई के अन्दर प्रवेश दिया जाये.
– कार्यस्थल पर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने हेतु उद्योगों के संबंध में उद्योग विभाग एवं निर्माण इकाइयों के संबंध में नगरीय विकास विभाग द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से परामर्श कर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी.

श्रमिकों के खाने-पीने और रहने की व्यवस्था करेंगे उद्योग मालिक 
यदि बिना पास के वाहन/ आदमी, दिए गये समय के अलावा समय में घूमता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. जहां तक संभव हो उद्योग व निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के रहने एवं खाने की व्यवस्था उद्योग परिसर में की जानी चाहिए, जिससे कि कम से कम आवागमन हो एवम इससे संबंधित परेशानियों को दूर किया जा सके.

कलेक्टर एसपी करेंगे दौरा
जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारी लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी को विशेष परिस्थितियों (मेडिकल इमरजेंसी इत्यादि) एवं श्रमिक वर्ग को उद्योग / निर्माण इकाइयों में काम के लिए आवागमन के दौरान कठिनाइयों का सामना ना करने पड़े व उनका आवागमन सुविधाजनक रहे.