News in Brief

Kajol: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने साल 2025 में पर्सनैलिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसके बाद हाई कोर्ट ने काजोल के लिए कोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट का प्रोटेक्शन दिया है. पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा देते हुए कोर्ट ने ये साफ किया कि अब बिना अनुमति के एक्ट्रेस का नाम, फोटो और वीडियो इस्तेमाल करना अपराध होगा. 

बिना इजाजत पहचान का इस्तेमाल अपराध
एएनआई के मुताबिक, जस्टिस ज्योति सिंह ने निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था काजोल की पहचान का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिसमें मर्चेंडाइज बेचना या डिजिटल कंटेंट बनाना शामिल है. इसके लिए उनकी सहमति लेनी होगी. यह आदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक टेक्नोलॉजी के जरिए गलत इस्तेमाल को भी बढ़ाता है, जिसमें उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करके नकली वीडियो या इमेज बनाने या सर्कुलेट करने पर साफ तौर पर रोक लगाई गई है. कोर्ट ने ऑनलाइन पब्लिश किए गए उनके किसी भी अश्लील या गलत कंटेंट को हटाने का भी आदेश दिया.

कई सितारों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा 
एक्ट्रेस काजोल उन पब्लिक हस्तियों की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने सेलिब्रिटी फोटो और डीपफेक कंटेंट के बढ़ते गलत इस्तेमाल के बीच अपनी पहचान के लिए कानूनी सुरक्षा मांगी है. हाल के महीनों में कई सितारों जैसे विवेक ओबेरॉय, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, करण जौहर, ऋषभ शेट्टी, जया बच्चन, ऋतिक रोशन और अक्किनेनी नागार्जुन जैसे सितारों ने भी ऐसी ही अपील के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जुबिन नौटियाल ने हाल ही में की कोर्ट से अपील 
वहीं इसी बीच सिंगर जुबिन नौटियाल ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए शिकायत दर्ज की. हालांकि इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि उत्तराखंड के आर्टिस्ट ने अपने राज्य की लोकल कोर्ट में अपील क्यों नहीं की. उनके वकील ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट इसलिए गया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जैसी जरूरी अथॉरिटीज का हेडक्वार्टर नेशनल कैपिटल में है. इस मामले में अभी ऑर्डर जारी होना बाकी है.