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Patna: बिहार में कोरोना महामारी को लेकर फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन है. संभव है कि सरकार इस लॉकडाउन को कुछ और दिनों के लिए आगे बढ़ा सकती है. ऐसे में यदि लॉकडाउन के दौरान किसी को घर से बाहर जाना है तो साथ में ई-पास होना बेहद जरूरी है.

ऐसे में ई-पास से जुड़े नियम व ई-पास के लिए आवेदन करने के तरीके को जानना बेहद जरूरी है. यदि आप ई-पास के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप serviceonline.bih.gov.in पर विजिट कर इस बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. 

आप बिहार में हैं और आपको नियुक्ति और साक्षात्कार के लिए कहीं बाहर जाना है तो आप ऑनलाइन ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको serviceonline.bih.gov.in वेबसाइट पर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद आपको ई-पास के लिए मांगे जा रहे सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. साथ ही आपको ई-पास के लिए वेबसाइट पर मांगी गई सारी जानकारियां देनी होंगी. बिहार सरकार के नियमानुसार, अपने विवाह, परिवार में किसी के विवाह या रिश्तेदारों के विवाह में शामिल होने के लिए आप ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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इसके अलावा, आकस्मिक इलाज, पारिवारिक सदस्य का इलाज, पारिवारिक सदस्य की मौत व श्राद्ध में शामिल होने के लिए भी सरकार ई-पास जारी कर रही है. यदि आपके जानकारी में कोई बाहर से आकर बिहार में फंस गया हो, उसे वापस लाने के लिए भी आप इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं. 

बिहार के बाहर फंसे बिहारी छात्र या पर्यटन के लिए गए अपने लोगों को वापस घर लाना हो तो ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. यही नहीं लॉकडाउन के पूर्व बिहार के किसी दूसरे जिले में गए व्यक्ति जो वहां फंस गए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए ई-पास बनवा सकते हैं.